| |

इंदौर वार्ड 60 के उपचुनाव पर रोक: जिला कोर्ट का फैसला रुका; हाईकोर्ट ने अंसारी के पक्ष में दिया आदेश

इंदौर। नगर निगम के वार्ड 60 के उपचुनाव को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच सुनेहरा अंसारी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें वार्ड 60 से अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया था। इसके साथ ही वार्ड में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थिति फिलहाल बदल गई है।

दरअसल, वार्ड 60 से वर्ष 2022 में निर्वाचित कांग्रेस पार्षद सुनेहरा अंसारी के निर्वाचन को जिला कोर्ट ने शून्य घोषित किया था। चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने माना था कि नामांकन के समय दिए गए शपथपत्र में संपत्ति, देनदारियों और अन्य जरूरी जानकारियों का पूरा खुलासा नहीं किया गया था। जिला कोर्ट ने अंसारी का निर्वाचन निरस्त करने के साथ दूसरे स्थान पर रही प्रत्याशी को सीधे विजेता घोषित करने की मांग भी स्वीकार नहीं की थी।

उपचुनाव की तारीख हो चुकी है घोषित
जिला कोर्ट के फैसले के बाद वार्ड 60 को रिक्त मानते हुए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने वार्ड 60 समेत इंदौर के वार्ड 58 के लिए भी उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। वार्ड 60 में 29 सितंबर को मतदान और 3 अक्टूबर को मतगणना प्रस्तावित है। अब हाईकोर्ट द्वारा जिला कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद वार्ड 60 के उपचुनाव की प्रक्रिया पर भी इसका असर पड़ने की स्थिति बन गई है।

Share