PNG कनेक्शन वालों को LPG सिलेंडर रखने की अनुमति नहीं, सरकार ने बदले नियम

केंद्र सरकार ने PNG Connection रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वे अब सब्सिडी वाला LPG Cylinder नहीं रख सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 14 मार्च को जारी अधिसूचना में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत LPG (Supply and Distribution Regulation) Order, 2000 में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अब PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को खाली सिलेंडर के बदले भरा हुआ रसोई गैस सिलेंडर नहीं देंगी।
सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य उन परिवारों को प्राथमिकता देना है, जिनके पास पाइपलाइन के जरिए गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे LPG Supply को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा।
इसी बीच ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े वैश्विक हालात को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने शहर गैस वितरण कंपनियों को PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि घरेलू रसोई गैस पर दबाव कम किया जा सके।
भारत अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और करीब 60 प्रतिशत एलपीजी की जरूरत आयात से पूरी करता है, जिसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आता है।






