निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों में वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी
निर्वाचन आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, और सेवारत मतदाता अब डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।
आयोग के अनुसार, ऐसे मतदाता फॉर्म 12-डी भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह फॉर्म चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पाँच दिन के भीतर बूथ स्तरीय अधिकारी के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होगा।
मतदान की तिथि पर आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाता भी अपने विभाग के नोडल अधिकारी के जरिए डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सेवाओं में अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली विभाग, यातायात, एम्बुलेंस सेवा, विमानन, और सरकारी सड़क परिवहन निगम जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं।
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर चुनावी कवरेज करने वाले अधिकृत मीडियाकर्मी भी इस सुविधा के पात्र होंगे। आयोग का मानना है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सर्वसमावेशी और सुलभ बनाएगा, जिससे हर नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रह सकेगा।
