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सोनम रघुवंशी की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मेघालय सरकार की चुनौती पर फैसला अहम

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ दायर मेघालय सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले पर जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मेघालय सरकार से गिरफ्तारी के समय सोनम को दिए गए ‘ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट’ से जुड़े दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा था।

सोनम को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के समय कानून के मुताबिक उसे गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। बाद में मेघालय हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा।

मेघालय सरकार का पक्ष है कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और विवाद केवल दस्तावेज में हुई टाइपिंग की एक त्रुटि का है। सरकार के अनुसार गिरफ्तारी मेमो में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) की जगह गलती से 403(1) दर्ज हो गई थी, जबकि BNS में ऐसी कोई धारा मौजूद नहीं है।

आज सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुरूप पूरी की गई थी या नहीं। इसी के आधार पर यह फैसला होगा कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत बरकरार रहेगी या उसमें हस्तक्षेप किया जाएगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की उस मांग को स्वीकार नहीं किया था, जिसमें सोनम की जमानत पर तत्काल रोक लगाने की अपील की गई थी। हालांकि, अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट द्वारा मामले के निपटारे के तरीके पर कुछ सवाल जरूर उठते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि शुरुआती नजर में ऐसा नहीं लगता कि सोनम को गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल नहीं बताए गए थे। इसके बावजूद अदालत ने अंतरिम राहत नहीं दी, क्योंकि सोनम पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी थी, कुछ समय जेल में रह चुकी थी और जवाब दाखिल करने के लिए समय भी मांगा था।

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