झारखंड में एसबीआई शाखा प्रबंधक 77 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड के गोड्डा जिले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक शाखा प्रबंधक को 77 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
सीबीआई के अनुसार, डुमरिया स्थित एसबीआई शाखा के प्रबंधक रोहित कुमार सिंह के खिलाफ 31 मई को भ्रष्टाचार से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसकी दिवंगत माता से संबंधित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत मिलने वाली दो लाख रुपये की बीमा राशि जारी करने के एवज में शाखा प्रबंधक ने 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी।
खाते से रोक हटाने के लिए भी मांगी रिश्वत
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता की माता के बैंक खाते को उसके नाम स्थानांतरित किए जाने के बाद खाते से 35 हजार रुपये निकालने पर लगी रोक हटाने के लिए शाखा प्रबंधक ने अतिरिक्त 17 हजार रुपये की मांग की थी। इस तरह कुल 77 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी।
सीबीआई ने बिछाया जाल
मामले की शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने आरोपों का सत्यापन किया। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एजेंसी ने ट्रैप ऑपरेशन की योजना बनाई। तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर शाखा प्रबंधक के पास भेजा गया।
जैसे ही आरोपी प्रबंधक ने 77 हजार रुपये की रिश्वत ली, सीबीआई की टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
कार्यालय और आवास पर भी तलाशी
गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अधिकारियों ने आरोपी के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी बरामद दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी किसी बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क से जुड़ा था या नहीं।
अदालत में होगी पेशी
सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तार शाखा प्रबंधक रोहित कुमार सिंह को धनबाद की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। एजेंसी मामले में आगे की पूछताछ और अन्य तथ्यों की जांच के लिए रिमांड की मांग कर सकती है।
फिलहाल सीबीआई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले की विस्तृत जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।





