भारतीय रेलवे के नए नियम; बिना टिकट यात्रा पर ₹500, महिला कोच में घुसने पर ₹2500 तक जुर्माना

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। रेलवे ने 20 जून 2026 से नए नियम लागू कर दिए हैं। बिना टिकट यात्रा, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश, धूम्रपान, फेरी और गंदगी फैलाने जैसे मामलों में जुर्माना बढ़ाकर ₹500 से ₹10,000 तक कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर पहले से ज्यादा सख्ती की जाएगी।

रेलवे ने वर्ष 2013 के बाद पहली बार जुर्माने की राशि में संशोधन किया है। नए नियम के तहत बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को किराए के अतिरिक्त न्यूनतम 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। पहले यह राशि 250 रुपए थी।

दूसरे के टिकट पर सफर करना पड़ेगा महंगा

धारा 142 के अंतर्गत यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही टिकट किराए के बराबर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा, और संबंधित यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

महिला कोच में घुसे तो 2500 रुपये जुर्माना

धारा 162 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, बर्थ या प्रतीक्षालय में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि भुगतान नहीं किया गया तो मामला न्यायालय तक जा सकता है, जहां 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी फैलाने, नशे की हालत में हंगामा करने या अशोभनीय व्यवहार करने वालों पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अवैध फेरी और भीख मांगने पर भी सख्ती

रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसर में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने और भीख मांगने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के प्रावधान सख्त किए हैं। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यात्रियों को क्या करना होगा?

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। किसी दूसरे के टिकट का उपयोग न करें। महिला आरक्षित कोच में प्रवेश न करें. स्टेशन और ट्रेन में धूम्रपान से बचें। रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखें। प्रतिबंधित वस्तुएं साथ न रखें। रेलवे कर्मचारियों को सहयोग करें।

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