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मानहानि मामले में राहुल गांधी पेश नहीं हुए, 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

मानहानि केस (Defamation Case) में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में पेश होना था, लेकिन वे केरल में होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। कोर्ट ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए 20 फरवरी 2026 की तारीख नियत की है।

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला (Kashi Shukla) ने बताया कि उनके मुवक्किल आज सुलतानपुर में नहीं आ सके।

मामला और पृष्ठभूमि

  • अक्टूबर 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा (Vijay Mishra) ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

  • आरोप था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

  • मामला सुलतानपुर कोर्ट में पिछले 5 वर्षों से लंबित है।

  • दिसंबर 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।

  • 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने आत्मसमर्पण किया और दो मुचलकों (₹25,000 + ₹25,000) पर जमानत मिली।

  • 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष (Innocent) बताया और इसे राजनीतिक साजिश (Political Conspiracy) करार दिया।

  • इसके बाद वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश मिला और अब गवाह लगातार पेश किए जा रहे हैं।

वादी पक्ष की जानकारी

विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय (Santosh Pandey) ने बताया कि गवाह राम चंद्र दुबे को 6 जनवरी को पेश किया गया था और डिफेंस काउंसिल ने उनकी जिराह पूरी की। अब फाइल 313 में राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा और उनका 313 का बयान रिकॉर्ड होगा

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