नेपाल के पूर्व पीएम देउवा को राहत: गिरफ्तारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक
Nepal के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री Sher Bahadur Deuba और उनकी पत्नी Arzu Rana Deuba के खिलाफ जारी गिरफ्तारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत के इस फैसले से देउवा दंपत्ति को बड़ी राहत मिली है।
न्यायमूर्ति Mahesh Sharma Paudel और न्यायमूर्ति Nityananda Pandey की संयुक्त पीठ ने सरकार द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया।
बताया जा रहा है कि देउवा दंपत्ति फिलहाल हांगकांग में मौजूद हैं। इससे पहले इस मामले में Interpol ने भी कथित तौर पर नेपाल सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले 19 मई को न्यायाधीश Meghraj Pokharel की पीठ ने इसी मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सरकार को 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
जानकारी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग विभाग ने काठमांडू जिला अदालत से शेर बहादुर देउवा की गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त की थी, जिसके बाद मामला नेपाल की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मामले की अगली सुनवाई और सरकार के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
