नेपाल में संसदीय चुनाव से पहले 27 फरवरी से 7 मार्च तक शराब की दुकानें बंद

नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव के मद्देनजर नेपाल निर्वाचन आयोग ने 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक मदिरा की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश नेपाल गृह मंत्रालय को दिया है।
आयोग ने चुनाव के दौरान किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि को रोकने और उल्लंघन की स्थिति में तुरंत सूचना देने के निर्देश जारी किए हैं। सभी प्रमुख जिला अधिकारियों (सीडीओ) और सुरक्षा निकायों को 2 मार्च दोपहर 12:00 बजे से लागू होने वाली चुनावी मौन अवधि के दौरान निर्वाचन आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
निर्देशों के अनुसार, 4 मार्च की मध्यरात्रि 12:00 बजे से 5 मार्च की शाम तक सार्वजनिक और निजी वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी। हालांकि, एम्बुलेंस, दमकल, शव वाहन, रक्त संचार सेवा, सुरक्षा वाहन तथा बिजली, पानी, सफाई और दूरसंचार से जुड़े आवश्यक सेवा वाहनों को छूट दी जाएगी। राजनयिक मिशनों और आधिकारिक निर्वाचन पास वाले वाहन भी संचालित हो सकेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान दिवस पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सामान्य रूप से संचालित होंगी। वैध टिकट धारक यात्री अधिकृत वाहनों के माध्यम से हवाई अड्डों तक आ-जा सकेंगे।
निर्वाचन सुरक्षा (प्रबंधन) निर्देशिका, 2082 और प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका, 2082 के तहत मतदाताओं को मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय परिचय पत्र, पासपोर्ट, लालपुर्जा या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वैध पहचान दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा।
वाहन अनुमति प्रक्रिया, 2082 के तहत मतदान दिवस के लिए वाहन पास जारी करने हेतु आयोग के सचिवालय में एक विशेष पास वितरण इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें निर्वाचन आयोग और काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के अधिकारी तैनात रहेंगे।
इन सख्त प्रावधानों का उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करना है।






