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Election Commission of India का निर्देश: मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को मिलेगा सवेतन अवकाश

Election Commission of India ने 2026 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाएगा।

आयोग ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा न केवल नियमित कर्मचारियों बल्कि दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक श्रमिकों पर भी लागू होगी। इस दिन के लिए किसी भी प्रकार की वेतन कटौती नहीं की जाएगी।

चुनाव आयोग के अनुसार, असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। West Bengal में मतदान दो चरणों में—23 और 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।

आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत प्रत्येक मतदाता, जो किसी भी संस्थान, उद्योग या व्यवसाय में कार्यरत है, मतदान के दिन सवेतन अवकाश का हकदार होगा।

यदि कोई नियोक्ता इस प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

आयोग ने यह भी कहा कि जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी मतदान के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा, ताकि वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग कर सकें।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, जिससे लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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