पाकिस्तान की मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत बहाल

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाकिस्तान की मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी की अंतरिम जमानत बहाल कर दी है।
यह फैसला जस्टिस मोहम्मद आजम खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। अदालत ने उन्हें 100,000 रुपये के ज़मानती बॉन्ड पर राहत देते हुए आगे की सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान डॉ. फजीला अब्बासी अपने वकील नईम बुखारी के साथ अदालत में उपस्थित हुईं। इस दौरान अभिनेता हमजा अली अब्बासी ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में शामिल नहीं हैं।
वकील नईम बुखारी ने अदालत में दलील दी कि डॉ. फजीला पहले तीन बार अदालत में पेश हो चुकी थीं और एक बार अनुपस्थित रहने पर उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया था, बावजूद इसके उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत बहाल कर दी।
उल्लेखनीय है कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने डॉ. फजीला अब्बासी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उनके 22 बैंक खातों में करीब 25 अरब रुपये का लेन-देन हुआ, जबकि उनकी घोषित वार्षिक आय मात्र 4 से 6 लाख रुपये के बीच थी।
डॉ. फजीला अब्बासी पाकिस्तान की जानी-मानी त्वचा विशेषज्ञ और सौंदर्य चिकित्सक हैं। वह इस्लामाबाद में ‘डॉ. फजीला अब्बासी स्किन एंड लेजर इंस्टीट्यूट’ की संस्थापक और सीईओ हैं तथा दुबई में भी अपनी सेवाएं देती हैं।
उन्हें पाकिस्तान में लेजर तकनीक और एडवांस्ड एस्थेटिक प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और वे कई नामचीन हस्तियों की पसंदीदा डॉक्टर मानी जाती हैं।






