बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025: नामांकन से जुड़े प्रावधान 1 नवंबर से होंगे लागू

नई दिल्ली।
बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित नए प्रावधान अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान जमाकर्ताओं को अपनी प्राथमिकता के अनुसार नामांकन की सुविधा प्रदान करेंगे।
अब जमाकर्ता अधिकतम चार व्यक्तियों को नामित कर सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार, इससे दावा निपटान प्रक्रिया सरल होगी और ग्राहकों एवं उनके नामितों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में मानकों को बेहतर बनाना, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रिपोर्टिंग में एकरूपता लाना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना है।
नए प्रावधानों के लागू होने से बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक-अनुकूल सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






