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बड़वानी जिला पंचायत का बैंक खाता बदलने पर विवाद अध्यक्ष ने आपत्ति जताई, सीईओ बोलीं- नियमों के तहत हुआ स्थानांतरण

बड़वानी। जिला पंचायत का शासकीय बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा से बैंक ऑफ इंडिया में बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा है। उन्होंने मामले की जांच कराने और संबंधित खाते से लेन-देन पर रोक लगाने की मांग की है।

अध्यक्ष पटेल का आरोप है कि बैंक खाता बदलने का निर्णय सामान्य प्रशासन समिति की स्वीकृति के बिना लिया गया। उन्होंने अपने पत्र में मध्यप्रदेश जिला पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 19(2) का हवाला देते हुए कहा कि बैंक खाता खोलने या वित्तीय निक्षेप से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार सामान्य प्रशासन समिति को है।

पटेल ने कहा कि यदि समिति की मंजूरी के बिना खाता बदला गया है, तो यह नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी की है।

कलेक्टर से जांच और लेन-देन रोकने की मांग
जिला पंचायत अध्यक्ष ने कलेक्टर को भेजे पत्र में मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और स्थिति स्पष्ट होने तक संबंधित बैंक खाते से किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि यह मामला जिला पंचायत की वित्तीय पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

सीईओ ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी काजल जावला ने अध्यक्ष के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि बैंक खाता स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत और संचालनालय की पूर्व अनुमति से पूरी की गई है। उनके अनुसार इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है।

प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज
जिला पंचायत के शासकीय खाते को लेकर उठे इस विवाद के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अब यह देखना होगा कि कलेक्टर स्तर पर इस मामले में जांच के आदेश दिए जाते हैं या नहीं और दोनों पक्षों के दावों के बीच वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।

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