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कटनी CSP नेहा और अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग: जमानत खारिज होने के बाद भी फरार; दबाव में कराया था जमीन सौदा

कटनी। चर्चित 1.07 करोड़ के जमीन विवाद मामले में निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया, क्षितिज राज बरापत्रे और मारूफ अहमद हनफी अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद से फरार चल रहे हैं।

अब इस मामले में फरियादी आकाश लोधी के अधिवक्ता अवनीश तिवारी ने जिला अदालत में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

यह है पूरा मामला
मामला कटनी के कन्हवारा गांव की खसरा नंबर 2618/1 जमीन से संबंधित है। 15 अप्रैल 2026 को इस जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम पर दर्ज कराई गई थी, जिसकी कीमत शिकायत में 1.07 करोड़ बताई गई है। आरोप है कि दबाव बनाकर यह सौदा कराया गया था। पुलिस जांच में 15 लाख के बैंक लेन-देन की कड़ी सामने आई और क्षितिज के खाते से हुए भुगतान की भी पड़ताल की गई।

जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद भी फरार
जांच के आधार पर नेहा, क्षितिज और मारूफ के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। फरियादी पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि तीनों आरोपियों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। जिला अदालत द्वारा तीनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं। हाई कोर्ट में भी इनकी कोई अग्रिम जमानत लंबित नहीं है, इसके बावजूद आरोपी लगातार फरार हैं।

BNSS के तहत कार्रवाई की मांग
अधिवक्ता अवनीश तिवारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 से 88 के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसके तहत फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तहार जारी करने और उसके बाद संपत्ति कुर्क (Attachment of Property) करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की अपील की गई है।

हाई कोर्ट में FIR रद्द करने की याचिका
दूसरी ओर, अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद नेहा ने FIR रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि, दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण अभी इस याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है, जिसके चलते उन्हें हाई कोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।

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