बैंकों पर सख्त कानूनों का पहरा, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित: निर्मला सीतारमण

Nirmala Sitharaman ने सोमवार को Lok Sabha में कहा कि देश में बैंक ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं।
प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (KYC) प्रणाली और Reserve Bank of India द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत बैंकों के लिए ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। बैंक केवल जरूरत के आधार पर ही डेटा एकत्र करते हैं और आवश्यक होने पर ही अधिकृत एजेंसियों के साथ साझा करते हैं।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख कानून लागू हैं, जिनमें State Bank of India अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल हैं। इन सभी का पालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी ग्राहक को धोखाधड़ी या बिना अनुमति डेटा साझा किए जाने की शिकायत होती है, तो वह संबंधित प्राधिकरण या Reserve Bank of India के पास शिकायत दर्ज करा सकता है, जहां जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाती है।
Nirmala Sitharaman ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार बैंकिंग प्रणाली में डेटा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है और इस दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।






