उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना से 40 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा लाभ, सरकार ने राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की

लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के तहत चल रही निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना को और प्रभावी बनाया है। इस योजना के तहत राज्य की 40.32 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह योजना उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सहारा है जिनके पति के निधन के बाद जीवनयापन में कठिनाई आती है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति वर्ष चार किस्तों में पेंशन राशि प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
साल 2021 में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेंशन राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया था। यह राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016-17 से पहले इस योजना का लाभ लगभग 17 लाख महिलाओं को मिलता था, जो अब बढ़कर 40 लाख से अधिक हो चुका है। यह वृद्धि दर्शाती है कि सरकार लगातार अधिक जरूरतमंद महिलाओं को योजना से जोड़ रही है।
योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो उत्तर प्रदेश की निवासी हों, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, पति का निधन हो चुका हो और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो।
महिला कल्याण विभाग के अनुसार, सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित न रहे और उन्हें आर्थिक सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले।






