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निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि रद्द की, सभी मामलों से बरी

नई दिल्ली, 11 नवम्बर 2025।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी लंबित मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोली की सुधारात्मक याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उसे पहले ही बारह अन्य मामलों में बरी किया जा चुका है, इसलिए यह दोषसिद्धि अब न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती।

पीठ ने अपने 2011 के फैसले को वापस लेते हुए कहा कि कोली को, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है, तुरंत रिहा किया जाए। इस निर्णय के साथ निठारी कांड से जुड़े सभी आपराधिक मामले अब समाप्त हो गए हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निठारी के अन्य मामलों में सह-अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली — दोनों को निचली अदालतों के दोषसिद्धि निर्णय से बरी करने के आदेश को भी बरकरार रखा था।

गौरतलब है कि निठारी हत्याकांड (2006) देश के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक रहा है। यह मामला तब सामने आया जब नोएडा के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। जांच के दौरान सामने आया कि कई बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या की गई थी।

न्यायालय के इस आदेश के बाद लगभग दो दशक पुराना यह मामला अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है।

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