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पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला

Punjab and Haryana High Court ने एक अहम फैसले में Gurmeet Ram Rahim Singh को चर्चित रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में बरी कर दिया है। यह निर्णय शनिवार को चीफ जस्टिस Sheel Nagu और जस्टिस Virender Aggarwal की खंडपीठ ने सुनाया।

यह मामला वर्ष 2002 में पत्रकार Ram Chander Chhatrapati की हत्या से जुड़ा है। छत्रपति सिरसा से एक स्थानीय अखबार का प्रकाशन करते थे और उन्होंने Dera Sacha Sauda से जुड़े कई संवेदनशील मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बताया जाता है कि साध्वी यौन शोषण से जुड़े मामले की खबर भी उन्होंने ही सबसे पहले अपने अखबार में प्रकाशित की थी।

लंबी जांच के बाद यह मामला Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपा गया था। CBI की विशेष अदालत ने वर्ष 2019 में गुरमीत राम रहीम को इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।

हालांकि, हाईकोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सबूतों के आधार पर राम रहीम को इस केस में बरी कर दिया। वहीं इस मामले में अन्य तीन आरोपियों—कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल—की अपील को खारिज कर उनकी सजा को बरकरार रखा गया है।

गौरतलब है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिलहाल अन्य मामलों में, जिनमें रेप और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं, सजा काट रहा है।

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