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मध्य प्रदेश में 50 लाख श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

मध्य प्रदेश में नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही लाखों श्रमिकों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने करीब 50 लाख श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी करते हुए नई न्यूनतम वेतन दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी हैं।

श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में वृद्धि के कारण श्रमिकों के वेतन में औसतन 9 रुपये प्रतिदिन, यानी लगभग 234 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले से सरकारी क्षेत्र के करीब 10 लाख और निजी व औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 40 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

Labour Department Madhya Pradesh के तहत जारी इस संशोधन को जुलाई से दिसंबर 2025 के औसत महंगाई सूचकांक में वृद्धि के आधार पर लागू किया गया है। नई वेतन दरें Minimum Wages Act 1948 के तहत निर्धारित 67 श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होंगी।

श्रमायुक्त Tanvi Hooda द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से किया गया है।

हालांकि, इस बढ़ोतरी को लेकर कुछ कर्मचारी संगठनों ने असंतोष भी जताया है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष वासुदेव शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर लगभग 26 हजार रुपये मासिक वेतन की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी सीमित रहने से श्रमिकों में निराशा है।

इसके बावजूद, राज्य सरकार का यह कदम महंगाई के दौर में श्रमिकों को आंशिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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