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ईडी ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र, 140 करोड़ की संपत्ति जब्त

🏛️ अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 140 करोड़ की संपत्ति जब्त


प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल फलाह विश्वविद्यालय के प्रबंध न्यासी एवं कुलाधिपति जवाद अहमद सिद्दीकी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। यह शिकायत न्यायालय में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध संस्थानों से जुड़े कथित अपराध की आय और धन शोधन के मामलों को लेकर दर्ज की गई है।


💰 लगभग 140 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त

ईडी ने हरियाणा स्थित अल फलाह समूह से जुड़ी करीब 140 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है। एजेंसी के अनुसार, यह संपत्ति कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई थी।


🔎 493 करोड़ रुपये की अपराध से आय का अनुमान

जांच में सामने आया है कि नियामकों और हितधारकों को धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानों, फर्जी अनुमतियों और प्रवेश एवं शुल्क संग्रह के माध्यम से लगभग 493 करोड़ रुपये की अपराध से आय (Proceeds of Crime) अर्जित की गई।

ईडी ने बताया कि यह पूरा मामला पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में हुए कार विस्फोट के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई जांच से जुड़ा है।


👤 जवाद अहमद सिद्दीकी की केंद्रीय भूमिका उजागर

जांच के दौरान यह सामने आया कि जवाद अहमद सिद्दीकी की अल फलाह समूह में सक्रिय और निर्णायक भूमिका थी।
ईडी के अनुसार—

  • समूह पर सिद्दीकी का पूर्ण नियंत्रण था

  • वे अवैध रूप से अर्जित धन के मुख्य लाभार्थी थे

  • प्रशासनिक, वित्तीय और परिचालन निर्णयों पर उनका सीधा प्रभाव था

  • अन्य पदाधिकारी केवल नाममात्र या प्रतिनिधि भूमिका में कार्य कर रहे थे


⚖️ न्यायालय में मामला विचाराधीन

ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र के बाद अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एजेंसी का कहना है कि जांच आगे भी जारी रहेगी और आवश्यक होने पर अतिरिक्त संपत्तियों की कुर्की तथा अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।

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