होटल-रेस्तरां में LPG और ईंधन शुल्क वसूली पर सख्ती, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने जारी किए निर्देश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के होटल और रेस्तरां के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे ग्राहकों से LPG शुल्क और ईंधन लागत जैसे अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते। प्राधिकरण ने साफ किया है कि ऐसे शुल्क उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं और इस पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।
CCPA के अनुसार, कई होटल और रेस्तरां मौजूदा सेवा शुल्क संबंधी दिशानिर्देशों से बचने के लिए LPG या ईंधन लागत के नाम पर अतिरिक्त चार्ज जोड़ रहे हैं। इसे अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा और ऐसे मामलों में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को भी जागरूक करते हुए कहा है कि यदि उनके बिल में इस तरह के अनावश्यक शुल्क जोड़े जाते हैं, तो वे तुरंत होटल या रेस्तरां प्रबंधन से उसे हटाने का अनुरोध करें। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
उपभोक्ता 1915 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या NCH Mobile App के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-जागृति पोर्टल के जरिए संबंधित उपभोक्ता आयोग में भी मामला दर्ज कराया जा सकता है।
CCPA ने यह भी कहा है कि उपभोक्ता सीधे जिला कलेक्टर या प्राधिकरण को शिकायत भेज सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य देशभर में उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।






