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भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संयुक्त समिति की अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 की भी समीक्षा करेगी।

31 सदस्यीय समिति में भाजपा के 15 सदस्य, एनडीए सहयोगी दलों के 11 सदस्य, विपक्षी दलों के चार सदस्य और एक नामित सदस्य शामिल हैं। भाजपा के प्रमुख सदस्यों में रविशंकर प्रसाद, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर और बृजलाल के नाम शामिल हैं। वहीं, मनोनीत राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति भी इस समिति का हिस्सा हैं।

विपक्ष की ओर से सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर बादल, असदुद्दीन ओवैसी और निरंजन रेड्डी सदस्य हैं। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस समिति में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा है कि ये विधेयक “कानून के मूल सिद्धांत” के खिलाफ हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले निर्दोष माना जाना चाहिए।

यह समिति उन तीनों विधेयकों की जांच करेगी जिन्हें 20 अगस्त को मानसून सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में पेश किया गया था। इन विधेयकों में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आरोप लगने और तीस दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में स्वतः पद से हटाना अनिवार्य होगा। लोकसभा ने इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित किया था।

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