इंदौर नगर निगम ने अवैध कॉलोनी तोड़ी: हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी बना रहे थे मकान; निर्माण सामग्री जब्त

इंदौर। नगर निगम ने जोन 4 के वार्ड 11 में एक अवैध कॉलोनी पर रिमूवल कार्रवाई की है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलोनी में निर्माण कार्य जारी था।
बार-बार समझाने के बाद भी काम नहीं रोका गया, जिसके बाद निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री जब्त की।कॉलोनी में 40 मकान हैं।
हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी नए निर्माण किए जा रहे थे। रहवासियों और संबंधित लोगों को कई बार निर्माण कार्य रोकने के लिए समझाइश दी गई फिर भी निर्माण जारी रहा।
रेती, गिट्टी, सीमेंट और ईंट जब्त
नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेती, गिट्टी, सीमेंट और ईंट सहित अन्य निर्माण सामग्री जब्त की। अधिकारियों के अनुसार, कुछ ऐसी सामग्री को मौके पर ही नष्ट किया गया, जो उपयोग के लायक नहीं थी।
आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखना नियमों का उल्लंघन
भवन अधिकारी ने कहा कि अवैध कॉलोनी में स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखना नियमों का उल्लंघन है। इसी के चलते जोन 4, वार्ड 11 में कार्रवाई की गई है। निगम की ओर से मामले में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है।
हाईकोर्ट से मिला था आदेश
भवन अधिकारी आशीष राठौर ने बताया कि जोन चार के वार्ड 11 में आज सामान जब्ती और मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट से आदेश पारित होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी है। आदेश का पालन ना करने के लिए सभी सामन जब्त कर लिया गया है।