दिग्विजय सिंह पर जुर्माने की खबर गलत: कोर्ट ने नहीं लगाया फाइन; गवाह के खर्च के लिए ₹1 हजार देने का आदेश

भोपाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर कोर्ट द्वारा ₹1 हजार का जुर्माना लगाए जाने की खबर को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक अदालत ने जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि कोर्ट में उपस्थित गवाह के खर्च की भरपाई के तौर पर ₹1 हजार देने का आदेश दिया है।
मामला भाजपा नेता विष्णु दत्त शर्मा की ओर से दायर मानहानि प्रकरण से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान गवाह कोर्ट में मौजूद था, लेकिन दिग्विजय सिंह की ओर से उसकी जिरह नहीं की गई। इसके बाद अदालत ने गवाह के समय और उपस्थिति से जुड़े खर्च की भरपाई के लिए ₹1 हजार देने का आदेश दिया।
अगली सुनवाई में जिरह के निर्देश
अदालत ने अगली सुनवाई में गवाह से जिरह पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में लगातार जिरह के मौके मिलने के बावजूद कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने को लेकर कोर्ट ने निर्देश जारी किया है।
‘जुर्माना’ और ‘खर्च’ में अंतर
मामले को लेकर सामने आई कुछ खबरों में ₹1 हजार के आदेश को दिग्विजय सिंह पर जुर्माना बताया गया, जबकि उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार यह अदालत में उपस्थित गवाह के खर्च की भरपाई से संबंधित आदेश है। इसलिए इसे दिग्विजय सिंह पर लगाया गया जुर्माना बताना सही नहीं होगा।