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ब्यूटी इंजेक्शन पर केंद्र सरकार सख्त, CDSCO ने जारी किया अलर्ट

ब्यूटी इंजेक्शन पर केंद्र सरकार सख्त, CDSCO ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे ब्यूटी इंजेक्शन और एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले Central Drugs Standard Control Organization> (CDSCO) ने लोगों और मेडिकल संस्थानों को आगाह करते हुए नोटिस जारी किया है।

संगठन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का इस्तेमाल इंजेक्शन के जरिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉस्मेटिक्स केवल बाहरी उपयोग के लिए निर्धारित होते हैं। इन्हें शरीर में इंजेक्ट करना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।

ग्लूटाथियोन और एंटी-एजिंग इंजेक्शन पर चेतावनी

यह नोटिस Dr. Rajeev Raghuvanshi द्वारा जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि स्किन व्हाइटनिंग, एंटी-एजिंग और ग्लूटाथियोन जैसे ब्यूटी इंजेक्शन को कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में बेचने या प्रचारित करने की अनुमति नहीं है।

संगठन के अनुसार, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और कॉस्मेटिक्स नियम 2020 के तहत कॉस्मेटिक उत्पादों का उपयोग केवल त्वचा, बाल, नाखून और बाहरी अंगों पर लगाने, साफ करने या सजावटी उपयोग के लिए किया जा सकता है।

ब्यूटी क्लीनिक और डॉक्टरों को भी निर्देश

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्यूटी क्लीनिक, एस्थेटिक सेंटर और मेडिकल प्रोफेशनल्स को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि बिना मंजूरी या गलत तरीके से किए जा रहे ब्यूटी इंजेक्शन लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि बिना चिकित्सकीय सलाह के स्किन व्हाइटनिंग और एंटी-एजिंग इंजेक्शन लेना स्वास्थ्य के लिए जोखिमभरा हो सकता है, इसलिए किसी भी उपचार से पहले विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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