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पोक्सो मामले में बंदी साई भगीरथ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, चेरलापल्ली जेल भेजा गया

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) से जुड़े मामले में आरोपित Bandi Sai Bhagirath को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद आरोपी को Cherlapally Central Jail स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने उसे 29 मई तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पहले पेटबशीराबाद पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे अदालत में पेश किया। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक, बंदी साई भगीरथ को तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी (टीएसपीए) जंक्शन के पास से हिरासत में लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेटबशीराबाद थाने लाया गया।

मामले की निगरानी कर रहीं Ritiraj, कुकटपल्ली की डीसीपी, भी पुलिस स्टेशन पहुंचीं और जांच की प्रगति की समीक्षा की। प्रारंभिक पूछताछ और अन्य औपचारिकताओं के बाद आरोपी को मेडिकल जांच के लिए मेडचल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपित के वकील Karuna Sagar ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्री Bandi Sanjay Kumar के निर्देश पर उन्होंने साई भगीरथ को पुलिस के हवाले किया। हालांकि, पुलिस का कहना है कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर स्पेशल ऑपरेशंस टीम (SOT) ने नरसिंगी थाना क्षेत्र के मंचीरेवुला स्थित टेक पार्क के पास नाकाबंदी के दौरान आरोपी को हिरासत में लिया था।

बचाव पक्ष ने संकेत दिए हैं कि अगले कार्य दिवस पर अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी। वहीं, साइबराबाद पुलिस ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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