नगांव में मतगणना से पहले सख्ती, धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

नगांव में विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना से पहले प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए धारा 163 (BNSS) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिलाधिकारी देवाशीष शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगांव सरकारी बॉयज़ एचएस स्कूल, नगांव सरकारी गर्ल्स एचएस स्कूल और डॉसन एचएस एवं एमपी स्कूल के 100 मीटर दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया गया है।

प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटाखों के उपयोग और बिक्री पर सख्त नियम लागू किए हैं। उच्च ध्वनि वाले पटाखों, हवाई पटाखों और बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री और अन्य खतरनाक उपकरणों के साथ घूमने पर भी रोक लगा दी गई है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर दायरे को साइलेंस ज़ोन घोषित करते हुए वहां पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।

साथ ही पेट्रोल पंप और अन्य संवेदनशील स्थलों के आसपास भी पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

यह आदेश 30 अप्रैल से प्रभावी हो गया है और अगले निर्देश तक लागू रहेगा। हालांकि चुनाव ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

प्रशासन का कहना है कि मतगणना के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

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