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पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: मतदान से पहले बाइक रैलियों पर रोक, रात में भी चलाने पर प्रतिबंध

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान से दो दिन पहले किसी भी प्रकार की बाइक रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। यह नियम सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। मतदान के दिन भी बाइक के उपयोग को लेकर विशेष नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

हालांकि आयोग ने कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, पारिवारिक आवश्यकताएं, बच्चों को स्कूल ले जाना-लाना और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने जैसी स्थितियों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके अलावा ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं को भी इस नियम से बाहर रखा गया है।

यदि किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में छूट की आवश्यकता होती है, तो उसे स्थानीय थाना से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि इन नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि मतदाता और राजनीतिक दल समय रहते जानकारी प्राप्त कर सकें।

राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर संपन्न होगा। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित जिलों में इन प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

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