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पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून लागू, राज्यपाल की मंजूरी से बिल बना कानून

पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामलों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल Gulab Chand Kataria ने “जागृत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026” को मंजूरी दे दी है, जिससे यह Punjab Sacrilege Law अब लागू हो गया है।

मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने इसे बड़ा कदम बताते हुए कहा कि उन्हें इस सेवा का अवसर मिला, इसके लिए वे आभारी हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह कानून Guru Granth Sahib की बेअदबी के मामलों पर लागू होगा और भविष्य में अन्य धर्मों के लिए भी ऐसे कानून लाने पर विचार किया जाएगा।

नए कानून के तहत पवित्र ग्रंथ के स्वरूप को नुकसान पहुंचाना, जलाना, फाड़ना, अपमान करना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी कृत्य को अपराध माना गया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करना या पवित्र बाणी का अपमान करना भी इस दायरे में शामिल किया गया है।

इस Guru Granth Sahib Law के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन अपराधों को गैर-जमानती रखा गया है और इसमें सहयोग करने वालों को भी समान रूप से दोषी माना जाएगा।

गौरतलब है कि यह बिल 13 अप्रैल को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इसे राज्य में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने और बेअदबी के मामलों पर सख्ती से रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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