राजगढ़ मारपीट मामला: अदालत ने तीन आरोपितों को सुनाई एक साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मारपीट के एक मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती भार्गव की अदालत ने आरोपितों पर 1600-1600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुभांगी उमरैया ने सोमवार को बताया कि यह घटना 3 जून 2022 की है। फरियादिया के अनुसार उसके बेटे भगवानसिंह का पैर नाली में फिसल गया, जिससे कीचड़ के छींटे गांव के रमेश पर पड़ गए। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया।
आरोप है कि रमेश, रामबाबू और राहुल ने गालियां देते हुए तलवार और लाठी से भगवानसिंह के साथ मारपीट की, जिससे उसके हाथ, सिर और कमर में गंभीर चोटें आईं। वहीं बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पिता धनजी के साथ भी आरोपित रमेश ने लाठी से हमला किया, जिससे उनके पैरों में गंभीर चोट लगी।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 324 और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विचारण के दौरान अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित रमेश, राहुल और रामबाबू को दोषी पाते हुए एक-एक साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।






