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रायगढ़ के केलो बिहार में देह व्यापार का भंडाफोड़, पीटा एक्ट के तहत 2 आरोपित गिरफ्तार

रायगढ़ जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। केलो बिहार कॉलोनी में देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने दो आरोपितों को अनैतिक देह व्यापार (पीटा) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केलो बिहार कॉलोनी स्थित संतोष सोनी के मकान में किरायेदार डिंपी उर्फ राहुल इजारदार बाहरी महिलाओं को लाकर देह व्यापार करवा रहा है।

सूचना की पुष्टि के बाद थाना चक्रधरनगर और साइबर पुलिस थाना की संयुक्त टीम गठित की गई। योजना के तहत पहले एक पाइंटर को ग्राहक बनाकर मकान भेजा गया। संकेत मिलते ही पुलिस टीम ने मकान की घेराबंदी कर अचानक छापा मारा।

छापेमारी के दौरान मकान के अंदर तीन महिलाएं, पुलिस पाइंटर, मुख्य आरोपित डिंपी उर्फ राहुल इजारदार तथा एक अन्य व्यक्ति नागेंद्र विश्वकर्मा पाए गए। मौके से देह व्यापार में प्रयुक्त आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और पाइंटर द्वारा दी गई रकम भी जप्त की गई।

पूछताछ में सामने आया कि डिंपी इजारदार किराये के मकान में महिलाओं को पैसों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कराता था और स्वयं इसका संचालन व दलाली करता था। नागेंद्र विश्वकर्मा ने स्वीकार किया कि वह इसी सिलसिले में वहां आया था।

👮‍♂️ गिरफ्तार आरोपित

  1. डिंपी उर्फ राहुल इजारदार (40 वर्ष), निवासी – केलो बिहार, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़

  2. नागेंद्र विश्वकर्मा (35 वर्ष), निवासी – गणेश चौक, थाना कोतरारोड, रायगढ़

दोनों आरोपितों के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 32/2026 धारा 3, 4 और 5 पीटा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा।

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