मप्र की ऐतिहासिक भोजशाला में भारी पुलिस बल तैनात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार हाई अलर्ट पर

मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी (23 जनवरी) के अवसर पर पूजा-अर्चना और जुमे की नमाज को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे धार शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भोजशाला पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है और आधिकारिक निर्देश मिलने के बाद सभी पक्षों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे आदेश की अलग-अलग व्याख्या न करें और शांति बनाए रखें।

शांति और कानून व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम

कलेक्टर ने बताया कि बसंत पंचमी उत्सव को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा पुलिस द्वारा लगातार गश्त और फ्लैग मार्च किया जा रहा है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।

दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया

भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा का संकल्प लिया गया है और इसमें कोई विघ्न नहीं आने दिया जाएगा। वहीं, कमाल मौलाना मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जुल्फिकार पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें स्वीकार है और उसका पालन किया जाएगा।

नो-फ्लाई जोन घोषित

जिला प्रशासन ने भोजशाला क्षेत्र के 300 मीटर दायरे को नो-फ्लाई जोन घोषित किया है। ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून जैसी किसी भी उड़ान गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मलबा, टायर और लावारिस गुमटियां रखने पर भी रोक लगाई गई है।

इसके अलावा भोजशाला में प्रवेश करने वालों को पूजा सामग्री, अक्षत और फूल के अलावा अन्य वस्तुएं जैसे मोबाइल, बैग, कैमरा आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ड्रोन और AI से निगरानी

धार शहर में करीब 20 ड्रोन, 1000 सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम से निगरानी की जा रही है। 3डी मैपिंग कराई गई है और 40 बाइक दल व 30 मोबाइल दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिंदू पक्ष सुबह से दोपहर 12 बजे तक पूजा करेगा, इसके बाद दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा, और फिर शाम 4 बजे से हिंदू पक्ष को पुनः पूजा की अनुमति होगी

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