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सुप्रीम कोर्ट 7 नवम्बर को सुनाएगा आवारा कुत्तों के मामले में अहम फैसला

आवारा कुत्तों पर देशभर में चल रही बहस पर अब सुप्रीम कोर्ट देगा अंतिम दिशा-निर्देश — 7 नवम्बर को फैसला

सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर बड़ी सुनवाई, फैसला 7 नवम्बर को

देशभर में आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं पर लगातार हो रही चिंताओं के बीच सर्वोच्च न्यायालय अब इस मुद्दे पर 7 नवम्बर 2025 को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की विशेष खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने कहा कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इस मामले में उपस्थित रहे और अदालत के निर्देशों का अनुपालन किया।

शीर्ष अदालत ने राज्यों से मांगा था अनुपालन हलफनामा

22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि वे अदालत के निर्देशों के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करें। लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अनुपालन रिपोर्ट समय पर न देने पर अदालत ने नाराजगी जताई थी।
आज की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अब अधिकतर राज्यों ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है।

पशु कल्याण बोर्ड और पीड़ित भी पक्ष में

अदालत ने इस मामले में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) को भी प्रतिवादी बनाया है ताकि नीति निर्माण में पशु अधिकारों का भी दृष्टिकोण सम्मिलित हो सके।
साथ ही, अदालत ने कुत्तों के काटने के पीड़ितों द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं को भी स्वीकार कर लिया है, जिससे पीड़ितों की आवाज़ भी इस बहस का हिस्सा बनेगी।

पिछले कुछ वर्षों में देशभर में आवारा कुत्तों के हमलों की कई घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। कई राज्यों ने नियंत्रण के उपाय अपनाए हैं, लेकिन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे ‘पशु क्रूरता’ बताते हुए विरोध भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अब इस विवादित मुद्दे पर राष्ट्रीय नीति दिशा-निर्देश तय होने की उम्मीद है।

 

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