MP में पेट्रोल पंपों पर 2 हजार से ज्यादा का UPI पेमेंट नहीं होगा: 16 अक्टूबर से लागू होगा फैसला; 4700 पंपों पर असर

भोपाल। मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल भरवाने वाले वाहन चालकों के लिए भुगतान व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने तय किया है कि 16 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के ईंधन बिल का भुगतान UPI से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे बड़े भुगतान के लिए ग्राहकों को दूसरे माध्यम का इस्तेमाल करना होगा।
एसोसिएशन के मुताबिक यह फैसला बड़े UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होने वाले Merchant Discount Rate (MDR) के कारण लिया गया है। प्रदेश में करीब 4,700 पेट्रोल पंप हैं और एसोसिएशन का कहना है कि नए शुल्क से संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
पेट्रोल पंपों पर कितना MDR लगेगा?
15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर सामान्य तौर पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि फ्यूल जैसे कुछ क्षेत्रों के लिए अलग फ्लैट रेट तय किया गया है। पेट्रोल-डीजल के भुगतान पर 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपए MDR निर्धारित है। इस पर 18% GST जुड़ने के बाद प्रभावी राशि 5.90 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होती है। यह शुल्क ग्राहक से सीधे लेने के बजाय मर्चेंट यानी पेट्रोल पंप संचालक के स्तर पर लागू होता है। GST पंजीकृत कारोबारी पात्र होने पर इस GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं।
एसोसिएशन का दावा- हर पंप पर बढ़ेगा खर्च
पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह के मुताबिक, एक पंप पर रोजाना औसतन 100 ऐसे UPI भुगतान होते हैं, जिनकी राशि 2,000 रुपए से अधिक होती है। एसोसिएशन के हिसाब से MDR और GST जोड़ने पर एक पंप पर हर महीने करीब 17,400 रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।
एसोसिएशन का दावा है कि प्रदेश के करीब 4,700 पंपों को मिलाकर यह राशि लगभग 8.17 करोड़ रुपए प्रतिमाह बैठती है। डीलर्स का कहना है कि पेट्रोल पंप कारोबार में मार्जिन सीमित होने के कारण अतिरिक्त शुल्क उनके लिए आर्थिक दबाव बढ़ाएगा।
2 हजार तक UPI से भुगतान जारी रहेगा
नए फैसले का असर 2,000 रुपए तक के भुगतान पर नहीं होगा। पेट्रोल पंपों पर इस सीमा तक UPI भुगतान की सुविधा जारी रहेगी। बदलाव केवल 2,000 रुपए से अधिक के फ्यूल बिल पर लागू होगा। एसोसिएशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बड़े भुगतान के मामले में ग्राहकों को नकद सहित उपलब्ध अन्य भुगतान माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। पेट्रोल पंपों पर नकद भुगतान को बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
UPI पर नया MDR क्यों लागू हुआ?
NPCI के नए ढांचे के तहत 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR व्यवस्था लागू हो रही है। सामान्य श्रेणी में यह शुल्क 0.4% है, जबकि फ्यूल, रेलवे, टेलीकॉम और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए रियायती फ्लैट शुल्क तय किया गया है। इस बदलाव के बाद मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंप डीलर्स ने बड़े UPI भुगतान स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है। इससे 16 अक्टूबर के बाद 2,000 रुपए से अधिक का ईंधन भरवाने वाले ग्राहकों की भुगतान प्रक्रिया बदल जाएगी।