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इंदौर में अवैध खनन पर कार्रवाई, कॉलोनाइजर पर 24 करोड़ का जुर्माना; वाहन जब्ती और वसूली के निर्देश

इंदौर । जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर अपर कलेक्टर कोर्ट ने सांवेर तहसील के रिंगनोदिया गांव में कॉलोनाइजर पर 24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा राउ तहसील के माचला गांव में अवैध खनन के मामले में 2 करोड़ 34 लाख रुपए की पेनल्टी की गई है।

अपर कलेक्टर रिंकेश व्यास ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जिले में जहां भी अवैध खनन या अवैध माइनिंग की शिकायत मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के निर्देश पर ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है।

रिंगनोदिया में अनुमति से ढाई गुना ज्यादा खनन
प्रशासन के अनुसार रिंगनोदिया गांव में कॉलोनी जमीन बराबर करने के लिए 30 हजार घन मीटर मुरम निकालने की अनुमति दी गई थी। जांच में पाया गया कि वहां करीब 80 हजार से कहीं ज्यादा मुरम बिना अनुमति निकाल ली गई।

इस मामले में पहले 12 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया में आरोपी पक्ष जुर्माने को चुनौती देकर सही साबित नहीं कर पाया। नियमों के तहत ऐसी स्थिति में राशि दोगुनी हो जाती है, जिसके बाद 24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

माचला गांव में भी करोड़ों की वसूली
इसी तरह राउ तहसील के माचला गांव में अवैध खनन पकड़े जाने पर प्रशासन ने 2 करोड़ 34 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध खुदाई और खनिजों के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

वाहन जब्त कर होगी वसूली
अपर कलेक्टर व्यास ने बताया कि अवैध खनन में इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त करने और उनसे वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिस भूमि पर अवैध खनन किया गया है, उसे भी वसूली की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट संदेश देना है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और राजस्व की पूरी वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

 

 

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