GST सुधार से राहत, RBI ने बदली बैंक छुट्टियाँ

व्यापार जगत में इस समय दो बड़े फैसले सुर्खियों में हैं। पहला, 22 सितंबर से लागू होने वाला GST सुधार जिसमें अब केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब होंगे—5% (आवश्यक वस्तुएँ) और 18% (अन्य सामान)। लग्ज़री और पाप उत्पादों पर 40% टैक्स लगाया गया है। स्टेशनरी और नक्शों को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों और छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। दूसरा, RBI ने 5 सितंबर की बैंकिंग छुट्टी रद्द कर इसे अब 8 सितंबर को घोषित कर दिया है। इससे सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेन-देन में बड़ा असर पड़ेगा।

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