इंदौर में फीस नहीं देने पर पति पर रेप का आरोप: कोर्ट ने किया बरी; झूठे बयान से सामने आया सच

इंदौर। जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता केके कुन्हारे के मुताबिक, तलाकशुदा पति पर स्कूल की फीस नहीं देने के विवाद के बीच महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।
मामले की सुनवाई के दौरान महिला के बयान और दस्तावेजों में विरोधाभास सामने आने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
जन्मदिन मई में, बयान में बताया अगस्त
अधिवक्ता के मुताबिक, महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया था कि अगस्त महीने में जन्मदिन मनाने के दौरान पूर्व पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं, कोर्ट में पेश दस्तावेजों के अनुसार महिला का जन्मदिन मई में दर्ज था। बचाव पक्ष ने इसी आधार पर महिला के आरोपों पर सवाल उठाए।
परिवाद ने आरोपों को झूठा कहा
मामले में आरोपी पति ने भी कोर्ट में परिवाद पेश कर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया था। सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
महिला के पुराने रिकॉर्ड भी बने सबूत
अधिवक्ता केके कुन्हारे ने महिला के पुराने रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया। हालांकि, महिला के पूर्व मामलों और अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस जानकारी में नहीं है।