हाटपीपल्या में रक्षाबंधन पर मांस-मछली की बिक्री पर रोक: उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निरस्त; नगर परिषद ने दिए आदेश

हाटपीपल्या। रक्षाबंधन पर्व को लेकर नगर परिषद हाटपीपल्या ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगर में जीव हत्या रोकने और पर्व की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से 28 अगस्त 2026, शुक्रवार को मांस, मछली, मटन, मुर्गी और अंडे की सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर परिषद की ओर से जारी आधिकारिक सूचना-पत्र में सभी संबंधित व्यापारियों को आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्व के दिन किसी भी तरह की बिक्री नहीं की जाएगी।
जीव हत्या रोकने के लिए लिया निर्णय
नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर ने बताया कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा का पवित्र पर्व है। पर्व के दिन नगर में किसी भी प्रकार की जीव हत्या न हो, इसी उद्देश्य से दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने सभी व्यापारियों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

उल्लंघन पर लाइसेंस होगा निरस्त
नगर परिषद ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यदि कोई व्यापारी दुकान खोलकर मांस, मछली, मटन, मुर्गी या अंडे की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, उल्लंघन करने वाले व्यापारी का व्यापारिक लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। साथ ही संबंधित सामग्री जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

व्यापारियों से सहयोग की अपील
नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन ने सभी संबंधित व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व को शांतिपूर्ण और पवित्र वातावरण में मनाने के लिए आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।