अलीराजपुर में गिट्टी खदान बंद करने का प्रस्ताव पारित: ग्राम सभा ने लिया फैसला; 2018 से 2021 तक थी खनन की अनुमति

अलीराजपुर। ग्राम पंचायत बयडीया-कडवानिया के बयडीया गांव में गिट्टी खदान को लेकर ग्राम सभा ने सख्त रुख अपनाया है। 18 अगस्त को हुई ग्राम सभा की बैठक में सर्वे क्रमांक 46/1(s) पर संचालित गिट्टी खदान को बंद करने और खनन कार्य तत्काल रोकने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ग्राम सभा ने प्रशासन और खनिज विभाग से खदान की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
2018 से 2021 तक थी खनन की अवधि
ग्रामीणों के अनुसार, खदान की अनुमति अवधि वर्ष 2018 से 2021 तक थी। अवधि समाप्त होने के बाद भी खनन जारी रहने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पूर्व में तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय में शिकायतें की थीं। ग्राम सभा में कहा गया कि खनन गतिविधि से गांव की आबादी, पर्यावरण, पेयजल स्रोत और जन-सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है।
अनुशंसा की भूमिका पर भी विचार
बैठक में जिला पंचायत के जिला समन्वयक पेसा एक्ट प्रवीण कुमार चौहान ने पेसा नियम-2022 के प्रावधानों की जानकारी दी। ग्राम सभा ने गौण खनिजों से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा करते हुए अपने अधिकारों और अनुशंसा की भूमिका पर भी विचार किया।
शासकीय जमीन पर अतिक्रमण रोकने का भी प्रस्ताव
गिट्टी खदान के अलावा ग्राम सभा ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने और निजी व शासकीय भूमि के भू-अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के प्रस्ताव भी पारित किए। ग्राम सभा ने राजस्व एवं वन अभिलेखों को अद्यतन रखने और भूमि विवादों को रोकने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा अध्यक्ष विक्रम सिंह कनेश ने की। सरपंच जंगली बाई रावत, सरपंच प्रतिनिधि गणपत रावत, पेसा ब्लॉक समन्वयक प्रवीण सोलिया, पंचायत सचिव राकेश बामनिया, जीआरएस अशोक कनेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।