विग्नेश शिशिर ने आय से अधिक संपत्ति का लगाया आरोप: राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे; CBI-ED जांच के आदेश को दी चुनौती

लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI और ED को राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन करने को कहा गया था।

राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। इससे पहले उन्होंने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट भेजने की मांग करते हुए भी याचिका दाखिल की है।

जानिए पूरा मामला
यह मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका से शुरू हुआ। उन्होंने राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया था। याचिका में CBI और ED समेत कई केंद्रीय एजेंसियों से मामले की जांच कराने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने आरोपों को सही या गलत घोषित नहीं किया है। कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों से शिकायत में लगाए गए आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन करने को कहा है।

आरोप किसने लगाए?


बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने 25 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने राहुल गांधी की संपत्ति, भारत और विदेश से जुड़े कथित लेन-देन और अन्य मामलों की जांच की मांग की।

याचिका में CBI, ED, CBDT और केंद्र सरकार के कई विभागों समेत करीब 10 एजेंसियों को पक्ष बनाया गया था।

CBI ने विग्नेश से क्या पूछा
?विग्नेश शिशिर के अनुसार, CBI ने उनसे कथित लेन-देन, विदेश यात्राओं और संपत्ति से जुड़े आरोपों के बारे में सवाल किए। उन्होंने जांच अधिकारी को इससे जुड़े दस्तावेज भी दिए।

CBI ने उनसे मंगलवार को करीब 6 घंटे और बुधवार को करीब 7 घंटे पूछताछ की।

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर शिकायत में लगाए गए आरोप मिले हैं तो उनका कानून के अनुसार सत्यापन किया जाए। कोर्ट ने CBI और ED को मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा था।

कोर्ट ने ED के जवाब पर कहा कि एजेंसी ने शुरुआती स्तर पर जरूरी कदम उठाए हैं। अगर जांच में किसी गैर-कानूनी गतिविधि या उससे जुड़े दस्तावेज सामने आते हैं, तो ED कानून के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकती है।

आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट यह देखेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत है या नहीं।

ध्यान दें: राहुल गांधी पर लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोप अभी आरोप ही हैं। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी नहीं ठहराया है।


 

Share