इंदौर हाईकोर्ट का आदेश- 24 घंटे में हटाएं अवैध होर्डिंग: एडवरटाइजिंग कंपनी की याचिका पर सुनाया फैसला; कमेटी गठित करने के निर्देश

इंदौर। इंदौर हाईकोर्ट ने भोपाल-इंदौर के अवैध होर्डिंग को 24 घंटे में हटाने के लिए कहा है। यह फैसला एडवरटाइजिंग कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया है।
इसके लिए बकायदा कमेटी भी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है हाईकोर्ट के निर्देश का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
महापौर ने कहा- हमने ऐसे होर्डिंग नहीं लगाए
शहर में लग रहा है अवैध होर्डिंग्स को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश का पालन हमेशा होता आया है। हमने पहले दिन से ऐसे होर्डिंग नहीं लगाए जो शहर की छवि को धूमिल करें। ऐसे जो भी होर्डिंग है उनको हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।

एस.एस. एडवरटाइजिंग कंपनी ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि नगर निगम को निर्धारित पैसा देने के बाद भी शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाए जाते है। इससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही अधिकृत विज्ञापन एजेंसियों को आर्थिक नुकसान।
कोर्ट ने प्रशासन को दिए निर्देश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन को विशेष कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। कमेटी ऐसे मामलों की पहले निगरानी करेगी। फिर नियमानुसार कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट ने प्रशासन को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं।
लंबे समय से चल रही है मनमानी
शहर में राजनेता बिना किसी अनुमति के जन्मदिवस की बधाई। नियुक्ति की बधाई देने हुए पोस्टर लगा देते हैं। ठीक इसी तरह कथा या प्रवचन के पोस्टर भी शहरभर में लगा दिया जाते हैं। कई बार तो पोस्टर ऐसी जगह लगा दिया जाता है जिससे ट्रैफिक लाइट या अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी छिप जाती है।