मप्र हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द, रामनिवास रावत घोषित हुए नए विधायक

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य (रद्द) घोषित कर दिया है।
सोमवार को ग्वालियर बेंच के जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इसके साथ ही भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से नया विधायक घोषित कर दिया।
हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप
भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी।
याचिका में उनके खिलाफ छह आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि उम्मीदवार द्वारा इस तरह की जानकारी छिपाना चुनाव नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
कोर्ट ने चुनाव किया निरस्त
सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने माना कि हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना निर्वाचन कानून का उल्लंघन है। इसी आधार पर अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया।
रामनिवास रावत बने विधायक
फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को विधायक घोषित किया जा सकता है।
इसके तहत अदालत ने भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से विधायक घोषित कर दिया।
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विजयपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व अब भाजपा के पास चला गया है।
इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और चर्चित निर्णय माना जा रहा है, जिसका प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है।






