चिकित्सा जांच में नाबालिग निकली किशोरी, दुष्कर्म व पोक्सो का मामला दर्ज

शिमला जिले के चिड़गांव थाना क्षेत्र में एक किशोरी की उम्र की पुष्टि चिकित्सा जांच के दौरान हुई, जिससे दुष्कर्म का मामला कानूनी रूप से गंभीर माना गया।

दरअसल, मार्च 2025 में एक युवक ने किशोरी को बहला फुसला कर अपने साथ ले लिया था, लेकिन उस समय उसकी उम्र की औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी और मामला सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया।

14 जनवरी को किशोरी स्वास्थ्य जांच के लिए केंद्र पहुंची। वहां मेडिकल अधिकारी ने दस्तावेजों और जांच के आधार पर उसकी उम्र की पुष्टि की और पुलिस को सूचित किया।

इसके बाद थाना चिड़गांव में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 64 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने किशोरी की पहचान और निजी विवरण को पूरी तरह गोपनीय रखा। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में कानून पीड़िता की सुरक्षा और अधिकारों को सर्वोपरि मानता है और जांच जारी है।

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