मुख्यमंत्री के निर्देश पर छिंदवाड़ा प्रकरण में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी निलंबित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सिविल अस्पताल परासिया, जिला छिंदवाड़ा में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही डॉ. सोनी और दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी ने कहा कि डॉ. सोनी द्वारा निजी प्रैक्टिस के दौरान बच्चों के उपचार में गंभीर लापरवाही बरती गई और पदीय कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया। परिणामस्वरूप बच्चों को तेज बुखार, पेशाब में कठिनाई और किडनी पर विपरीत प्रभाव हुआ, जिससे कुछ बच्चों की दुःखद मृत्यु हुई।
निलंबन के दौरान डॉ. सोनी का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर के अधीन किया गया है।
प्रकरण में छिंदवाड़ा के थाना परासिया में डॉ. प्रवीण सोनी और कांचीपुरम, तमिलनाडु स्थित दवा निर्माता कंपनी मेसर्स श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के संचालकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 105, 276 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27ए के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।
मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें रिपोर्ट में नमूने अमान्य पाए गए। इसके बाद पूरे प्रदेश में इस सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया और दवा की आवाजाही पर सख्त निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं।






