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इंदौर शहर के व्यस्त मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा ने इंदौर शहर में भारी वाहनों के आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-115 के तहत जारी किया गया है।

 

आदेशानुसार, लोहा मंडी/अनाज मंडी की ओर जाने वाले समस्त भारी वाहन तेजाजी नगर, आईटी पार्क चौराहा, मालवीय पेट्रोल पंप से तीन इमली चौराहा और देवास नाका तक प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे।

इन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं —
बायपास, नेमावर रोड, पालदा नाका, तीन इमली, नवलखा, अग्रसेन चौराहा से होकर लोहा मंडी तक पहुंचा जा सकेगा।

इसी प्रकार, राऊ, खंडवा रोड, उज्जैन, पोलोग्राउंड, चंदन नगर क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।
सभी वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करेंगे।

कलेक्टर श्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध केवल भारी वाहनों के लिए रहेगा। कार, जीप, 407 और दोपहिया वाहन सामान्य रूप से चल सकेंगे।
यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया, तो तत्काल वाहन जब्त कर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश एक माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

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