अशासकीय विद्यालयों का मान्यता नवीनीकरण अब 10 अक्टूबर तक

प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए अशासकीय विद्यालयों के मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों, जिला परियोजना समन्वयकों और विकासखंड स्रोत समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक के सभी अशासकीय स्कूलों के लिए मान्यता लेना अनिवार्य है। कई स्कूलों द्वारा सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण आवेदन नहीं किए जाने पर, विद्यार्थियों के हित में अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। अब स्कूल 10,000 रुपये विशेष विलंब शुल्क के साथ 10 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि नवीनीकरण आवेदन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू की गई थी, जबकि आधार सेवा सर्विस के कारण यह कार्यवाही 3 से 5 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।






