| | |

भोजशाला पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वाग्देवी मंदिर माना, हिंदुओं को पूजा का अधिकार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मां वाग्देवी का मंदिर माना है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार देने की बात कही है, जबकि परिसर के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास ही बनी रहेगी।

भोजशाला का धार्मिक स्वरूप लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। हिंदू पक्ष इसे मां वाग्देवी का प्राचीन मंदिर मानता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता आया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष से मस्जिद के लिए सरकार से वैकल्पिक जमीन मांगने का सुझाव भी दिया है।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते प्रशासन पहले से सतर्क था। फैसले के बाद धार और इंदौर प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

गौरतलब है कि यह मामला 2022 में दायर याचिका के बाद शुरू हुआ था, जिसमें भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण पूजा अधिकार देने की मांग की गई थी। मामले में लंबे समय तक सुनवाई चली और ASI द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस विवाद में बड़ा मोड़ माना जा रहा है।

Share

Similar Posts