सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2025।
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। 27 सितंबर को राजनीतिक पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम की रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी।
अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी ने मामले की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने आदेश दिया है कि पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति जांच की निगरानी करेगी।
साथ ही, समिति में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के दो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। ये अधिकारी तमिलनाडु के केडर के हो सकते हैं लेकिन राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए। न्यायताधीश रस्तोगी द्वारा कम से कम पुलिस महानिरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी को समिति में शामिल किया जाएगा।
इस आदेश से करूर भगदड़ मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी।






