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नेपाल में 100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

नेपाल में 100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम ड्यूटी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

काठमांडू। नेपाल उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने भारत-नेपाल सीमा नाकों पर 100 रुपये से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर लगाए जा रहे कस्टम शुल्क (भंसार शुल्क) पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस संबंध में नेपाल सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए संबंधित विभागों को तत्काल व्यवस्था बंद करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने नेपाल वित्त मंत्रालय के उस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया, जिसमें भारत से लाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक कीमत के सामान पर कस्टम शुल्क अनिवार्य किया गया था।

व्यापार संधि के खिलाफ बताकर दायर की गई थी याचिका

इस फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अमितेश पण्डित समेत अन्य लोगों ने 27 अप्रैल को रिट याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि भारत से दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर शुल्क लगाने की यह व्यवस्था भारत-नेपाल व्यापार संधि के प्रावधानों के खिलाफ है।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को अंतरिम आदेश पर बहस के लिए तलब किया था। सरकार की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कस्टम विभाग के नाम अंतरिम आदेश जारी किया।

सीमा नाकों पर सख्ती का हुआ था विरोध

नेपाल सरकार द्वारा यह नियम लागू किए जाने के बाद तराई-मधेश क्षेत्र के सीमा नाकों पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा सामान जब्त करने के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था।

हालांकि विरोध के बावजूद सरकार अपने फैसले पर कायम रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस व्यवस्था पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। यह फैसला सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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