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इंदौर में PCPNDT अधिनियम का पोस्टर लांच: लिंग परीक्षण की सूचना विभाग को दें; प्रॉसिक्यूशन की कार्रवाई होगी 

इंदौर।  गर्भ में लिंग परीक्षण को रोकने और बेटियों की सुरक्षा के लिए इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने फिर से अभियान तेज कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी ने बताया कि कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर PCPNDT अधिनियम को लेकर एक नया जागरूकता पोस्टर छपवाया गया है, जिसका विमोचन कलेक्टर द्वारा किया गया है।

PCPNDT के नियमों का लगातार प्रचार  
डॉ. हासानी ने मीडिया से चर्चा में कहा, “जैसा कि आप सभी को विदित है, PCPNDT के नियमों को लेकर हम लगातार प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान और मुख्यमंत्री और कलेक्टर के निर्देश पर हम चाहते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो।

सभी प्रतिष्ठानों में लगेगा पोस्टर 
उन्होंने बताया कि यह पोस्टर जिले के सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स, शासकीय कार्यालयों, शासकीय स्कूलों और बड़े निजी स्कूल-कॉलेजों में लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कहीं भी चोरी-छुपे लिंग परीक्षण (Sex Selection) किया जा रहा है तो वह प्रशासन की जानकारी में आए।

लिंग परीक्षण की सूचना विभाग को दें
डॉक्टर  ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी लिंग परीक्षण की सूचना मिलती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को बताएं। सूचना देने वाले को नियमानुसार उचित पारितोषिक दिया जाएगा और दोषियों पर एक्ट के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रॉसिक्यूशन की कार्रवाई होगी 
उन्होंने बताया कि पहले जिले में इस तरह की शिकायतों पर प्रॉसिक्यूशन की कार्रवाई भी हुई है। वर्तमान में ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है, लेकिन लोगों में जागरूकता बनी रहे और कानून में दंड के प्रावधान का पता रहे, इसलिए यह पोस्टर दोबारा छपवाकर जनसामान्य के बीच वितरित किया जा रहा है ताकि सभी बच्चियां गर्भ में सुरक्षित रहें और अपना पूरा जीवन अच्छे से जी सकें।

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